ग्रामीण भंडारण योजना (Rural Godown Scheme) पर शीर्ष 20 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और उनके उत्तर:
- प्रश्न: ग्रामीण भंडारण योजना क्या है?
उत्तर: ग्रामीण भंडारण योजना भारत सरकार द्वारा किसानों, उद्यमियों और कृषि उत्पादकों को भंडारण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है, जिसमें गोदामों के निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाती है। - प्रश्न: इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि करना, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करना, और किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत दिलाना है। - प्रश्न: कौन-कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?
उत्तर: इस योजना का लाभ किसान, किसान समूह, व्यक्तिगत उद्यमी, कृषि उत्पादक कंपनियां, सहकारी समितियां, ग्राम पंचायतें और कृषि विपणन बोर्ड ले सकते हैं। - प्रश्न: गोदाम निर्माण के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: गोदाम निर्माण के लिए 25% से 33.33% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। पिछड़े क्षेत्रों और महिलाओं के लिए सब्सिडी की दर 33.33% तक हो सकती है। - प्रश्न: योजना के तहत कितनी भंडारण क्षमता के गोदाम बनाए जा सकते हैं?
उत्तर: योजना के तहत न्यूनतम 100 टन से लेकर अधिकतम 30,000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जा सकते हैं। - प्रश्न: क्या इस योजना के लिए बैंक से लोन लिया जा सकता है?
उत्तर: हां, गोदाम निर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित बैंक से लोन लिया जा सकता है, और इस पर ब्याज दरों में छूट भी दी जाती है। - प्रश्न: आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर: आवेदन के लिए भूमि के कागजात, परियोजना रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। - प्रश्न: योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आवेदन संबंधित राज्य कृषि विभाग या NABARD की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इसके बाद, सभी दस्तावेज जमा करने और प्रक्रिया पूरी करने के बाद परियोजना की मंजूरी मिलती है। - प्रश्न: गोदाम का निर्माण करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: गोदाम का निर्माण आमतौर पर 6-12 महीने में पूरा हो सकता है, जो परियोजना के आकार और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। - प्रश्न: क्या गोदाम के लिए स्थान का चयन करने पर कोई नियम हैं?
उत्तर: हां, गोदाम का स्थान कृषि उपज के परिवहन और भंडारण के लिए उपयुक्त होना चाहिए। भंडारण स्थान कृषि मंडियों, सड़कों, और बाजारों के पास होना चाहिए। - प्रश्न: योजना के तहत कौन से कृषि उत्पादों का भंडारण किया जा सकता है?
उत्तर: इस योजना के तहत सभी प्रकार की कृषि उपज, बीज, उर्वरक, खाद्यान्न, फल, सब्जियां, मसाले, और अन्य कृषि उत्पादों का भंडारण किया जा सकता है। - प्रश्न: क्या गोदाम में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं?
उत्तर: हां, गोदाम में आधुनिक सुविधाएं जैसे वेंटिलेशन, तापमान नियंत्रण, कीट नियंत्रण, और सुरक्षा उपकरण आदि लगाए जा सकते हैं। - प्रश्न: इस योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
उत्तर: योजना के लिए पात्रता के लिए कृषि भूमि का स्वामित्व, परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता, और निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन आवश्यक है। - प्रश्न: क्या योजना के तहत लाभार्थी गोदाम का उपयोग खुद कर सकते हैं?
उत्तर: हां, लाभार्थी अपनी उपज को भंडारित कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर गोदाम को किराए पर भी दे सकते हैं। - प्रश्न: क्या गोदाम का निर्माण लीज की भूमि पर किया जा सकता है?
उत्तर: हां, गोदाम का निर्माण लीज की भूमि पर किया जा सकता है, बशर्ते लीज अवधि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार हो। - प्रश्न: क्या गोदाम निर्माण के बाद सब्सिडी प्राप्त होती है?
उत्तर: सब्सिडी का भुगतान गोदाम निर्माण के बाद निरीक्षण और मंजूरी के पश्चात किया जाता है। - प्रश्न: सब्सिडी का भुगतान किस प्रकार होता है?
उत्तर: सब्सिडी का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। - प्रश्न: क्या गोदाम को किराए पर देने की अनुमति है?
उत्तर: हां, लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार गोदाम को किराए पर दे सकते हैं, जिससे अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। - प्रश्न: गोदाम का रखरखाव कौन करेगा?
उत्तर: गोदाम का रखरखाव लाभार्थी की जिम्मेदारी होगी, और इसके लिए योजना के तहत कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी जाती है। - प्रश्न: योजना से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए कहां संपर्क करें?
उत्तर: योजना से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधित राज्य कृषि विभाग, NABARD, या नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क किया जा सकता है।