राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के शीर्ष 20 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और उनके उत्तर
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) क्या है?
उत्तर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) भारत सरकार की एक पहल है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
2. RSBY के तहत कितनी बीमा राशि मिलती है?
उत्तर: RSBY के तहत प्रति परिवार को प्रति वर्ष 30,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसमें अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन, और दवाइयों की लागत शामिल होती है।
3. कौन-कौन इस योजना के पात्र हैं?
उत्तर: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, फेरीवाले, निर्माण श्रमिक, और अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग इस योजना के पात्र हैं।
4. RSBY में परिवार के कितने सदस्य शामिल होते हैं?
उत्तर: RSBY योजना में पति-पत्नी और तीन आश्रित (बच्चे या माता-पिता) मिलाकर कुल 5 सदस्य शामिल होते हैं।
5. योजना के तहत कौन-कौन से अस्पताल शामिल हैं?
उत्तर: RSBY के तहत पंजीकृत सरकारी और निजी अस्पताल शामिल हैं, जहां लाभार्थी कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकते हैं।
6. RSBY में कैशलेस सुविधा क्या है?
उत्तर: कैशलेस सुविधा के तहत लाभार्थी को इलाज के समय अस्पताल में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। इलाज की सारी लागत योजना के तहत कवर की जाती है।
7. RSBY का स्मार्ट कार्ड क्या है?
उत्तर: RSBY का स्मार्ट कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिसमें लाभार्थी के परिवार की जानकारी और बीमा की डिटेल होती है। इसे पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के समय उपयोग किया जाता है।
8. RSBY में आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आवेदन के लिए नजदीकी सरकारी कार्यालय, पंचायत भवन या बीमा एजेंट के पास संपर्क करें। चयनित परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है।
9. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर: आवेदन के लिए पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी), गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (BPL कार्ड) और परिवार के सदस्यों की फोटो की आवश्यकता होती है।
10. RSBY योजना का प्रीमियम कौन भरता है?
उत्तर: RSBY योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाता है। लाभार्थियों को केवल नाममात्र का पंजीकरण शुल्क देना होता है।
11. क्या इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलता है?
उत्तर: हां, RSBY योजना पूरे देश में लागू है और पंजीकृत अस्पतालों में इसका लाभ लिया जा सकता है।
12. क्या योजना के तहत किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है?
उत्तर: अधिकतर सामान्य और गंभीर बीमारियों का इलाज योजना के तहत कवर होता है, लेकिन कुछ बीमारियाँ और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे कुछ विशेष इलाज शामिल नहीं होते।
13. RSBY योजना में आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए?
उत्तर: आपातकालीन स्थिति में, RSBY स्मार्ट कार्ड को निकटतम पंजीकृत अस्पताल में ले जाकर तुरंत इलाज प्राप्त किया जा सकता है। अस्पताल में भर्ती होते ही कैशलेस सेवा शुरू हो जाती है।
14. यदि स्मार्ट कार्ड खो जाए तो क्या करें?
उत्तर: स्मार्ट कार्ड खो जाने की स्थिति में नजदीकी बीमा कार्यालय से संपर्क करें और नए कार्ड के लिए आवेदन करें। कुछ शुल्क देकर कार्ड को पुनः जारी कराया जा सकता है।
15. क्या RSBY का लाभ सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलता है?
उत्तर: RSBY योजना का लाभ केवल उन्हीं सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलता है जो इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। पंजीकृत अस्पतालों की सूची योजना की वेबसाइट या बीमा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16. क्या योजना के अंतर्गत पहले और बाद के अस्पताल खर्च भी कवर होते हैं?
उत्तर: हां, योजना के तहत अस्पताल में भर्ती से 1 दिन पहले और छुट्टी के बाद 5 दिनों तक के खर्च भी शामिल होते हैं, जिसमें नैदानिक परीक्षण और दवाइयां शामिल हैं।
17. क्या योजना का लाभ निजी नर्सिंग होम में भी लिया जा सकता है?
उत्तर: हां, बशर्ते कि नर्सिंग होम RSBY के तहत पंजीकृत हो। योजना का लाभ केवल पंजीकृत संस्थानों में ही लिया जा सकता है।
18. RSBY में बीमा क्लेम कैसे किया जाता है?
उत्तर: RSBY में बीमा क्लेम की प्रक्रिया लाभार्थी के लिए सीधी और सरल है। इलाज के समय स्मार्ट कार्ड प्रस्तुत करने पर अस्पताल में कैशलेस सेवा मिलती है, जिससे लाभार्थी को खुद क्लेम करने की आवश्यकता नहीं होती।
19. क्या यह योजना वार्षिक रूप से नवीनीकृत होती है?
उत्तर: हां, RSBY योजना का बीमा कवरेज वार्षिक रूप से नवीनीकृत होता है। प्रत्येक वर्ष पात्रता की समीक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया दोहराई जाती है।
20. यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम सूची में नहीं है तो क्या करें?
उत्तर: यदि परिवार का कोई सदस्य पंजीकृत नहीं है तो बीमा एजेंट या नजदीकी बीमा कार्यालय से संपर्क कर सदस्य को जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा